Joharlive Team
रांची। मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019 पास होने के बाद से ट्रैफिक नियम काफी सख्त हो गया है। नियम के तहत अब बच्चे सड़कों पर वाहन चलाते पकड़े जाते है, तो 25 हजार का जुर्माना भरना होगा। यह जुर्माना की राशि अभिभावक के जेब पर अब भारी पड़ने वाली है। अगर, अभिभावक सोचते है कि पैसा देने के बाद सुरक्षित हो गए, तो संभल जाये। नए नियम के तहत नाबालिग को वाहन देने के जुर्म में अभिभावक को भी तीन वर्ष की सजा होने वाली है। इतना ही नहीं, बच्चे का ड्राइविंग लाइसेंस 25 वर्ष की उम्र तक नहीं बना पायेंगे। अगर नाबालिग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उसके पेरेंट्स या वाहन के मालिक को भी जिम्मेदार माना जाएगा। अब अभिभावक या वाहन मालिक यह बोलकर नहीं बच पाएंगे कि उनकी जानकारी में नहीं था। नाबालिग पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा और वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा।
इधर, ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने कहा कि आम लोगों को नए नियम का पालन करना है। अन्यथा,जुर्माना राशि भरने के लिए तैयार रहे। रांची ट्रैफिक पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है। ट्रैफिक पोस्ट पर तैनात पदाधिकारी और जवानों को दिशा-निर्देश भी दिए जा चुके है।
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना
शराब पीकर ड्राइविंग करने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं इमजेंसी वाहनों जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पीसीआर का रास्ता रोकना भी भारी पड़ सकता है। ऐसा करने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना ठोका जा सकता है। संशोधित विधेयक में 18 साल से कम उम्र में बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने, रैश ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवर स्पीड में गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। बिल के प्रावधानों को 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिशों पर तैयार किया गया है।
बिना हेलमेट पकड़े जाने पर लाइसेंस सस्पेंड
ओवरस्पीडिंग पर 1,000 से 2,000 रुपये और बिना बीमा पॉलिसी गाड़ी चलाने पर 2,000 रुपए जुर्माना लगाया जा सकेगा। वहीं बिना हेलमेट पकड़े जाने पर तीन महीने तक लाइसेंस रद्द किया जायेगा। यदि कोई ट्रैफिक नियम तोड़ता हुआ पकड़ा गया तो 500 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। इतना ही नहीं यदि कोई अधिकारियों का आदेश नहीं मानेगा तो फिर 500 रुपये की जगह दो हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा।