Joharlive Team

रांची। झारखंड में कपड़ा, जूता-चप्पल की दुकानें खुलने का रास्त साफ हो गया है। गुरुवार को सरकार द्वारा हरी झंडी दिखा दिया गया है। इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गयी है। अधिसूचना के मुताबिक राज्य में कपड़ा, जूता- चप्पल दुकानें खोल पायेंगे। इस दौरान दुकानदार को सोशल डिस्टेंस के तहत सामान सेल करना होगा।

कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में खोली जाएगी दुकानें
झारखंड सरकार ने गुरुवार को अधिसूचना जारी की है। जिसमें यह साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में
शुक्रवार से दुकानों को खोल दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन (अनलॉक-1) के दौरान कई क्षेत्रों को खोलने का निर्देश दिया था। इसमें धार्मिक स्थलों सहित कपड़े और जूते-चप्पल की दुकानों, निजी बसों के परिचालन शामिल था। इसके उलट राज्य में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीजों को देख हेमंत सरकार ने इन्हें बंद रखने का ही फैसला किया था। बाद में इस व्यवसाय से जुड़े लोगों ने अपनी परेशानी बताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राहत देने की भी मांग की थी। कई जिलों में व्यवसायियों ने सरकार के इस निर्देश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया था।

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