रांची : राजधानी रांची में सैकड़ों हॉस्पिटल और क्लिनिक बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे है। वहीं कई हॉस्पिटलों का रजिस्ट्रेशन फेल हो चुका है। इसके बाद भी वहां पर मरीजों की जान जोखिम में डालकर इलाज किया जा रहा है। अब इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग रेस हो गया है। वहीं बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हॉस्पिटल-क्लिनिक के लिए आम सूचना जारी की गई है। जिसके तहत 31 सितंबर तक उन्हें हर हाल में रजिस्ट्रेशन कराने को कहा गया है। इसके बाद विभाग उनपर कार्रवाई करेगा। इतना ही नहीं बिना रजिस्ट्रेशन वाले हॉस्पिटल-क्लिनिक पर एक्ट के तहत फाइन भी लगाया जाएगा।
क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 के तहत सभी प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटलों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। एसीएमओ रांची की ओर से जारी आम सूचना में कहा गया है कि बिना रजिस्ट्रेशन वाले हॉस्पिटलों पर फाइन लगाने का भी प्रावधान किया है। निरीक्षण में पहली बार पकड़े जाने पर 50,000, दूसरी बार 2,00,000 और तीसरी बार पकड़े जाने पर ₹5,00,000 फाइन का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सभी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, आयुष क्लीनिक, पैथोलॉजी सेंटर, इमेजिंग सेंटर, फिजियोथेरेपी सेंटर को अपने कैंपस में रिसेप्शन पर डॉक्टर का नाम, उनकी योग्यता, मेडिकल काउंसिल से जारी रजिस्ट्रेशन नंबर और वहां दी जाने वाली सेवाओं की जानकारी डिसप्ले में लगानी है। इसके अलावा सेवाओं के शुल्क की जानकारी हिंदी और अंग्रेजी में डिसप्ले पर लगाना अनिवार्य है।
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