नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता द्वारा दायर जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने विस्तृत सुनवाई के लिए 24 मई की तारीख तय की है.
Delhi High Court issues notice to CBI on a bail plea moved by BRS leader K Kavitha in Excise Policy case. The court fixed May 24 for a detailed hearing
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— ANI (@ANI) May 16, 2024
केजरीवाल को अंतरिम जमानत कोई अपवाद नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना कोई अपवाद नहीं है और इस फैसले का ‘महत्वपूर्ण विश्लेषण’ स्वागत योग्य है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत के संबंध में दिए गए कुछ बयानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केजरीवाल के वकील के दावों और प्रतिदावों पर विचार करने से इनकार कर दिया। दिया।
Enforcement Directorate (ED) tells Supreme Court that Aam Aadmi Party (AAP) will be made co-accused in the money laundering case linked to the Delhi excise policy case. pic.twitter.com/TvlbVKv8Rt
— ANI (@ANI) May 16, 2024
केजरीवाल के बयान पर ईडी ने दर्ज कराई आपत्ति
ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केजरीवाल के चुनावी रैलियों में दिए गए भाषणों का विरोध करते हुए कहा कि अगर जनता आम आदमी पार्टी को वोट देगी तो उन्हें 2 जून को वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा. पीठ ने मेहता से कहा, यह उनका विश्वास है. हम कुछ नहीं कह सकते. दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी थी. कोर्ट ने उन्हें 2 जून को सरेंडर करने को कहा है. इस मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था.