नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी और निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को फिलहाल कोई भी राहत नहीं मिली है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी।
इसके पहले 16 जून को भी कोर्ट ने अभिषेक झा को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने झा से कहा था कि य़ह गंभीर मामला है। हम आपको दो से चार हफ्ते का समय दे सकते हैं। आप सरेंडर करें, फिर नियमित जमानत ले सकते हैं। इस पर झा के वकील ने कहा कि हम इस मामले पर विस्तार से बहस करना चाहते हैं। उसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई आज के लिए नियत की थी।
अभिषेक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कोर्ट से कहा था कि पत्नी जेल के अंदर है। बेटी का इलाज मुंबई और दिल्ली में चल रहा है। इसी आधार पर पत्नी को भी अंतरिम जमानत मिली थी। लूथरा ने कहा था कि बच्चों की देखभाल अभिषेक झा को करनी है। अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो बच्चों की देखभाल के लिए कोई नहीं बचेगा। कोर्ट ने पूछा था कि क्या आपने यह सब बातें हाई कोर्ट के सामने भी रखीं। तब लूथरा ने कहा कि याचिकाकर्ता की बेटी को कुछ ब्रेन में समस्या हो गई है और उसे इलाज की जरूरत है। इस तथ्य की पुष्टि सीबीआई ने भी की है और इस आधार पर ही याचिकाकर्ता की पत्नी को अंतरिम जमानत मिल थी।उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता रांची में एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल चलाता है और वो अपनी बेटी की देखभाल कर सकता है।
याचिकाकर्ता की पत्नी एक नौकरशाह हैं और वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था। याचिकाकर्ता ने 2011 में शादी की। याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उसके खाते में कुछ पैसे आए हैं, जिसके बारे में उसे जानकारी नहीं है। वर्ष 2008 से 2011 तक वो ऑस्ट्रेलिया में था और जून 2011 में याचिकाकर्ता ने शादी कर ली।