Joharlive Desk

नई दिल्ली : डिजिटल युग में आज-कल लोगों के पर्स में पहले की अपेक्षा कैश कम हो गए हैं। इनकी जगह एटीएम कार्ड ने ले ली है। छोटे-बड़े शहरों में पहले जहां एटीएम मशीनों की कमी रहती थी, वह हाल के कुछ सालों में पूरी हो गई है। ऐसे में लोग जब चाहें, जहां चाहें, अपनी जरूरत के मुताबिक डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिये एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं। पर एटीएम के इस्तेमाल में काफी सावधानी बरतने की भी जरूरत होती है।

क्‍या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एटीएम (ATM) गए हों, आपने कुछ रुपये निकाले हों, लेकिन कटे-फटे नोट निकल गए हों। ऐसे मौके पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप इन नोटों को आसानी से बदलवा सकते हैं और बदले में नए नोट या साफ नोट ले सकते हैं।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियम कहते हैं कि ATM से निकले कटे-फटे नोटों को बैंक से बदलवाया जा सकता है, और कोई भी सरकारी या प्राइवेट बैंक ऐसा करने से इनकार नहीं कर सकता। बैंक से नोट बदलना मात्र कुछ मिनटों का प्रोसीजर होता है। अगर कोई बैंक प्रोसीजर के नाम पर आपको लंबा इंतजार कराता है या नोट बदलने से इनकार करता है तो आप पुलिस से इसकी शिकायत कर सकते हैं। RBI के अनुसार, ऐसा करने वाले बैंकों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।

आपने जिस बैंक के ATM से कैश निकाला है सबसे पहले उस बैंक में जाएं। वहां जाकर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, जिसमें आपको पैसे निकालने की तारीख, समय और ATM की लॉकेशन लिखनी होगी। इसके बाद आपको ATM से पैसा निकालने के बाद निकली उस स्लिप की कॉपी को एप्लीकेशन के साथ अटैच करना होगा और फिर उसे बैंक में जमा करना होगा। अगर आपके पास ट्रांजेक्शन की स्लिप नहीं है तो फिर मोबाइल पर आए ट्रांजेक्शन डिटेल की जानकारी देनी होगी।

ये एप्लीकेशन जमा करते ही बैंक के अधिकारी आपकी अकाउंट डिटेल्स को वेरिफाई करेंगे, और सब कुछ सही होने पर आपसे कटे-फटे नोट ले लेंगे और उसके बदले नए नोट दे देंगे। इस पूरे प्रोसेस में मात्र कुछ ही मिनटों का समय लगता है।

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