पटना: बिहार में बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. अब से बच्चे स्कूल जाने के लिए ऑटो और टोटो का इस्तेमाल नहीं करेंगे. बिहार सरकार ने बढ़ते सड़क हादसों और इन वाहनों में सुरक्षा सुविधाओं के अभाव को देखते हुए यह कदम उठाया है. परिवहन विभाग ने अप्रैल महीने से इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है. सरकार ने यह फैसला लिया है कि ऑटो और टोटो में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाना और यातायात नियमों का उल्लंघन जैसी वजहों से इन वाहनों को बच्चों के लिए असुरक्षित माना गया है. परिवहन विभाग के मुताबिक, अब स्कूल संचालकों को बच्चों के लिए सुरक्षित और लाइसेंस प्राप्त वाहनों का प्रबंध करना होगा.
इससे न सिर्फ बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि सड़क सुरक्षा में भी सुधार होगा. पटना में लगभग 4,000 ऑटो और टोटो स्कूल बच्चों को लाते-जाते हैं, जिन पर इस नियम का सीधा असर पड़ेगा. पटना के डीटीओ उपेंद्र कुमार पाल और ट्रैफिक एसपी ने इस बात की पुष्टि की कि ऑटो में बच्चों को स्कूल भेजना अब अवैध होगा. जब स्कूलों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, तो परिवहन विभाग और यातायात पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेंगे.
ट्रांसपोर्ट और ऑटो संघों ने फैसले को समर्थन दिया
हालांकि, ट्रांसपोर्ट और ऑटो संघों ने इस फैसले पर चिंता जताई है, लेकिन ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के महासचिव राज कुमार झा और ऑटो रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष पप्पू यादव ने इसे बच्चों के जीवन को बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है.