Joharlive Desk
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने निर्भया कांड के गुनाहगार मुकेश की दया याचिका खारिज किए जाने को चुनौती देने वाली अपील पर मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया।
न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की खंडपीठ ने मुकेश की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश और दिल्ली सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा।
न्यायालय ने कहा कि दया याचिका खारिज करने के राष्ट्रपति के अधिकारों की समीक्षा का उसे सीमित अधिकार है और वह केवल इस बात पर निर्णय कर सकता है कि दया याचिका के साथ पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध कराए गए थे या नहीं। न्यायालय कल इस मामले में अपना फैसला सुनायेगा।