रांची : झारखंड में बालू घाटों पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(एनजीटी) की लगी रोक आज 16 अक्टूबर से हट गई है. इसके साथ ही घाटों से बालू उठाव का कार्य किया जा सकेगा. इसको लेकर एनजीटी की ओर से कई दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं. बता दें कि हर साल मॉनसून के दौरान 10 जून से 15 अक्टूबर तक घाटों से बालू के उठाव पर रोक लागू रहती है. इस हिसाब से 16 अक्टूबर से यह रोक हट गई है. हालांकि, रोक के बीच भी झारखंड के कई घाटों से अवैध तरीके से बालू की निकासी होती ही है. इस बीच आपको बता दें कि झारखंड में कुल 435 बालू घाट हैं, जिनमें से अब तक केवल 28 घाटों का ही टेंडर हो पाया है.