रांची। अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित पंकज मिश्रा की ओर से ईडी के सहायक निदेशक देवव्रत झा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को लेकर दायर याचिका पर सोमवार को ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 दिसम्बर को होगी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने पैरवी की।
उल्लेखनीय है कि बीते तीन दिसम्बर को पंकज मिश्रा ने ईडी के सहायक निदेशक के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में रांची ईडी के सहायक निदेशक देवव्रत झा के खिलाफ पंकज मिश्रा ने शिकायत दी है। यह लिखित शिकायत ईडी की विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में दर्ज कराई गई है। कोर्ट को दिए गए आवेदन में ईडी के सहायक निदेशक के खिलाफ तथ्यों को छुपाने का आरोप लगाया गया था।
आवेदन में कहा गया है कि ईडी जिस मामले को आधार बना कर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस किया है, वह मामला बरहड़वा थाना कांड संख्या 85/20 है, जिसमें पुलिस ने मुकदमा को खत्म कर दिया था। लेकिन ईडी ने तथ्य छुपाकर पीसी दाखिल की है। इस मामले में पंकज मिश्रा के अलावा मंत्री आलमगीर आलम को निर्दोष पाया गया था और न्यायालय ने भी पंकज मिश्रा के खिलाफ संज्ञान नहीं लिया था। लेकिन ईडी के सहायक निदेशक ने ईडी कोर्ट से यह जानकारी छुपाई है। पंकज मिश्रा 85/20 में अभियुक्त नहीं हैं।