रांची: पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा समन की अवहेलना मामले में झारखंड हाईकोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई. मामले में कोर्ट के संज्ञान आदेश को चुनौती दी गई है. सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से कोर्ट से समय की मांग की गई. कोर्ट ने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को निर्धारित की. कोर्ट ने मामले में ईडी को भी जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
इस दौरान हेमंत सोरेन की ओर से बताया गया है कि ईडी के किसी समन की अवहेलना नहीं की गई है. ईडी के जिस समन में वे उपस्थित नहीं हुए थे, उस समय उन्होंने जवाब भेजवाया था. इसके बाद जारी समन लैप्स कर गया. इसके बाद भी जब ईडी ने फिर समन भेजा तो मैं उपस्थित हुआ. हेमंत सोरेन ने कोर्ट को बताया कि ईडी दुर्भावना से प्रेरित होकर बार-बार मैसेज भेज रही थी. जिसके बाद कोर्ट ने मामले में ईडी को भी जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
बता दें कि ईडी की ओर से जमीन घोटाला मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 11 समन भेजा गया था. जिसमें से दो समन पर ही वे उपस्थित हुए. उनके इस कदम को समन की अवहेलना मानते हुए ईडी ने याचिका दायर की है. जिसकी सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है. जिसको लेकर हेमंत सोरेन की ओर से इस याचिका को निरस्त करने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है.