रांची। न्यूज़ 11 के मालिक अरूप चटर्जी को हाईकोर्ट से राहत मिली है। अरूप चटर्जी मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई थी। दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अरूप चटर्जी को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है।
गौरतलब हो कि न्यूज 11 के मालिक अरूप चटर्जी को एक व्यापारी से कथित तौर पर पैसे मांगने के आरोप में बीते शनिवार को धनबाद पुलिस ने रांची के चांदनी चौक स्थित घर से गिरफ्तार किया था। अरूप चटर्जी और मैनेजर राय के खिलाफ 27 जून को धनबाद के गोविंदपुर थाने में धारा 193, 386, 387, 418, 420, 468, 469, 500, 503 और 120बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।