रांची: झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विपिन कुमार दूबे को उनके कार्यकाल के दौरान लापरवाही और अमर्यादित आचरण के लिए निंदन का दंड दिया गया है. दूबे हुसैनाबाद, पलामू के तत्कालीन अंचल अधिकारी के पद पर कार्यरत थे. इस संबंध में झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है. दूबे के खिलाफ चार आरोप लगाए गए थे, जिनमें मुख्य रूप से झारखंड पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट के तहत अतिक्रमण हटाने के मामलों में बिना सुनवाई आदेश पारित करना और अधिनियम का पूर्ण रूप से पालन न करना शामिल है. इसके अलावा, अतिक्रमण हटाने के दौरान एक व्यक्ति के विरोध करने पर उस पर मामला दर्ज किया गया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया. उच्चाधिकारियों के साथ अमर्यादित भाषा के प्रयोग और अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन न करने के भी आरोप हैं. आरोपों की जांच के बाद संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया. जांच रिपोर्ट और स्पष्टीकरण के आधार पर, विभाग ने उन्हें निंदन का दंड देने का निर्णय लिया.