नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 परीक्षा के परिणाम को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए एनटीए और सरकार को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की स्पेशल बेंच ने काउंसलिंग पर रोक लगाने और परीक्षा को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया. याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये माना कि नीट यूजी परीक्षा परिणाम प्रभावित जरूर हुआ है और इसको लेकर एनटीए को जवाब देना चाहिए. कोर्ट ने 8 जुलाई को सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित की है.

जब 67 स्टूडेंट हो गये टॉप तो परीक्षा पर उठे सवाल

नीट यूजी परीक्षा 5 मई को आयोजित हुई थी जिसका रिजल्ट 4 जून को जारी हुआ. रिजल्ट में गड़बड़ी की शिकायत तब आई जब 67 स्टूडेंट्स ने इस परीक्षा को टॉप किया. पिछले 2-3 साल में 3-4 स्टूडेंट्स ही परीक्षा को टॉप कर पाए हैं, लेकिन इस बार टॉपर्स की संख्या ने एग्जाम में गड़बड़ी की ओर इशारा किया. रिजल्ट के बाद से ही एनटीए पर पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं. हालांकि एनटीए ने भी माना है कि उसके कुछ सेंटर्स पर पेपर में गड़बड़ी हुई है, लेकिन पेपर लीक की बात को एनटीए ने खारिज किया है.

शिवांगी मिश्रा और अन्य ने दाखिल की थी याचिका

इसे लेकर शिवांगी मिश्रा और अन्य 9 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी. याचिका 1 जून को दाखिल हुई थी. सभी 10 याचिकाकर्ताओं ने नीट यूजी परीक्षा को दोबारा आयोजित करने की मांग की थी. बता दें कि एनटीए के शेड्यूल के मुताबिक रिजल्ट भी 10 दिन पहले जारी किया गया था. रिजल्ट जारी होने की तारीख पहले 14 जून थी. याचिका में कुछ उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने के एनटीए के फैसले पर भी सवाल उठाया गया है.

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