Joharlive Team

रांची। हाइकोर्ट में मगध और आम्रपाली कोल परियोजना में टेरर फंडिंग को लेकर बुधवार सुनवाई हुई है। इस दौरान हाइकोर्ट ने टेरर फंडिंग के आरोपी नक्सली बीरबल गंझू और ट्रांसपोर्टर सुदेश केडिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पूर्व में अदालत ने बहस पूरी होने पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। बुधवार को फैसला सुनाते हुए अदालत ने इस मामले में दोनों को जमानत देने से इंकार कर दिया। इस मामले की जांच एनआइए कर रही है।

Share.
Exit mobile version