रांची: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा ने मंगलवार को मोरहाबादी स्थित राजकीय अतिथिशाला में रांची जिले से संबंधित आदिवासी जमीन और अन्य मामलों की सुनवाई की. इस अवसर पर कुल 25 मामलों की सुनवाई की गई और 5 मामलों का आन स्पॉट निष्पादन किया गया. डॉ. आशा लकड़ा ने कहा कि सभी मामलों की गंभीरता से जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी. अगले चरण की सुनवाई 9 सितंबर को आयोजित की जाएगी.
केस-1
टाटीसिलवे (बड़ाम) निवासी सावना टोप्पो ने शिकायत की कि कृष्णा टोप्पो ने उनकी ज़मीन की फर्जी वंशावली बनाकर बिक्री कर दी है. स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है और फर्जी वंशावली और मारपीट के मामले में केस चल रहा है. आयोग ने डीएसपी को निर्देश दिया कि थाना प्रभारी से बातचीत कर मामले का समाधान कराया जाए और सावना टोप्पो को उनकी जमीन वापस दिलाई जाए.
केस-2
हरमू स्थित टुंगरी टोली निवासी संदीप उरांव ने बताया कि उनकी एक एकड़ 14 डिसमिल जमीन पर गलत तरीके से कब्जा कर साल 2020 में हरमू अस्पताल का निर्माण किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि सोमरा उरांव ने जमीन गलत तरीके से अस्पताल प्रबंधन को दे दी. आयोग ने रांची नगर निगम के प्रशासक को पत्र भेजने और उपयुक्त रिपोर्ट की मांग की. उपायुक्त को 9 सितंबर तक मामले की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए.
केस-3
कांके निवासी अतीत कुमार लोहरा ने आरोप लगाया कि कांके थाना में पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की. उन्होंने कहा कि थाना में उपमुखिया के साथ दुर्व्यवहार पर उन्होंने विरोध किया था. आयोग ने मामले की जांच के लिए डीएसपी को निर्देश दिया और 9 सितंबर को सुनवाई के लिए अतीत कुमार लोहरा और राजेंद्र महतो का बयान दर्ज किया गया.
केस-4
मांडर प्रखंड स्थित कंजिया गांव के आर्मी मैन महेश खलखो ने बताया कि उनकी जमीन पर 2016 से कब्जा है और उनकी फसल काटकर ले जाई जा रही है. आयोग ने उपायुक्त को निर्देश दिया कि सीओ और थाना प्रभारी के माध्यम से मामले का समाधान कराया जाए.
केस-5
ईटकी निवासी उषा किरण केरकेट्टा ने विधायक बंधु तिर्की पर 150 करोड़ में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को जमीन बेचने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि गांव की जमीन पर खेती होती रही है और सड़क की समस्या है. आयोग ने उपायुक्त को 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने और सड़क चौड़ीकरण की सिफारिश की.
केस-6
कुर्गी गांव के एतवा उरांव ने बताया कि उनकी जमीन पर रंगदार को पिला-खिलाकर जान मारने की धमकी दी जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि राजेश उरांव ने फर्जी वंशावली बनाई है और स्थानीय थाना में मामला दर्ज नहीं किया जा रहा है. आयोग ने उपायुक्त को निर्देश दिया कि सीओ को नोटिस जारी किया जाए और आरोपित राजेश उरांव की गिरफ्तारी के लिए स्थानीय थाना को निर्देशित किया जाए.
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