Araria : अररिया व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इस लोक अदालत में सभी प्रकार के सुलहनीय वादों के निष्पादन का प्रयास किया जाएगा. इसका आयोजन 10 मई 2025 को किया जाएगा. इस संबंध में अवर न्यायाधीश सह सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी अनिल कुमार ने जिले के विभिन्न पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अधिक से अधिक सुलह योग्य मामलों की पहचान कर संबंधित पक्षों को नोटिस भेजें और उनका समाधान लोक अदालत में सुनिश्चित करें.
जिन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, उनमें अपर समाहर्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी (अररिया व फारबिसगंज), भूमि सुधार उप समाहर्ता, जिला स्थापना उप समाहर्ता, कार्यपालक अभियंता (लोक स्वास्थ्य प्रमंडल एवं विद्युत प्रमंडल), प्रभारी पदाधिकारी (जिला नीलाम पत्र प्रशाखा), श्रम अधीक्षक, जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक, अग्रणी बैंक के प्रबंधक, एवं सभी अंचलाधिकारी शामिल हैं. लोक अदालत में सुगम निपटारा सुनिश्चित करने हेतु यह भी निर्देश दिया गया है कि चिन्हित मामलों की प्रथम सूची 19 अप्रैल 2025 तक तथा अंतिम सूची 03 मई 2025 तक जिला विधिक सेवा प्राधिकार को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए. राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से जनता को त्वरित, सुलभ एवं सस्ती न्याय सेवा उपलब्ध कराई जाती है. ऐसे में संबंधित विभागों की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है.
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