JoharLive Desk
मुजफ्फरपुर। बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में नया खुलासा हुआ है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शेल्टर होम में किसी लडक़ी की हत्या नहीं हुई। सीबीआई की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने दावा किया कि हत्या का कोई सबूत नहीं मिला और सभी 35 लड़कियां जीवित पाई गईं।
सीबीआई का कहना है कि जिन लड़कियों की हत्या का अंदेशा व्यक्त किया गया था वे सभी जिंदा हैं। वहां से मिली हड्डियां कुछ अन्य वयस्कों की हैं। शेल्टर होम में किसी भी नाबालिग की हत्या नहीं की गई। इस केस की सुनवाई जारी है। दिल्ली का साकेत कोर्ट 14 जनवरी को फैसला सुना सकता है। इस मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर है।
उसकी ओर से संचालित बालिका आश्रय गृह में 40 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों का कथित तौर पर यौन उत्पीडऩ किया गया था। उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि 17 मामलों में जांच पूरी हो गई है और जिलाधिकारियों सहित संलिप्त सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रिपोर्ट दायर कर दी गई है।
चार प्रारंभिक जांच में किसी आपराधिक कृत्य को साबित करने वाला साक्ष्य नहीं मिला और इसलिए कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। इस मामले के सुर्खियों में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे बिहार से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था, जिसके बाद साकेत कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने 20 मार्च 2018 को आरोप तय किए थे। आरोपियों में 8 महिलाएं और 12 पुरुष शामिल हैं।