रांची : अब लोगों को अपने गंतव्य तक जाने के लिए परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा. उन्हें गाड़ी पकड़ने के लिए पैदल नहीं चलने होंगे. क्योंकि, राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामगाड़ी योजना शुरू हो रही है, जो गांव से शहर आने वाले लोगों की परेशानियों को कम करेगा और समय की भी बचत होगी. इसके लिए सभी प्रखंडों से रूट चार्ट मंगाये गये हैं ताकि, रूटों को चिन्हित की जा सके. इस बारे रांची जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण प्रकाश ने विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि रांची जिला के 10 प्रखंडों से रूट चार्ट आ चुके हैं. शेष आठ प्रखंडों से भी जल्द ही रूट चार्ट कार्यालय को मिल जायेंगे. इसकी समीक्षा के बाद इसे अंतिम रूप दे दिया जायेगा. रूट की समीक्षा डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी द्वारा तय किये गये रूटों पर ही गाड़ियों का परिचालन किया जायेगा.
बताया गया कि प्रथम चरण में 15 बसें ही चलायी जायेंगी. बाद में इसे बढ़ाया जायेगा. पूरे राज्यभर में करीब 250 बसों का परिचालन किया जायेगा. प्रथम चरण में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना पांच वर्षों के लिए प्रभावी होगी. इस योजना के तहत 250 वाहनों के संचालन पर इस वित्तीय वर्ष (2023-24) में विभाग पर 24 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा.
राज्य सरकार द्वारा इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के ऐसे दूर-दराज के क्षेत्र जहाँ से नागरिकों के लिए शहर या अन्य आवाजाही करना बेहद ही मुश्किल हो जाता है या उन्हें कई किलोमीटर दूर चलकर वाहन पकड़ना पड़ता है. उन्हें सुलभ परिवहन की सुविधा प्रदान करना है. इससे राज्य के गरीब या जरूरतमंद नागरिकों को मोहर या प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए आसानी से वाहन प्राप्त हो सकेगा और इससे चिकिस्ता जरुरत के समय नागरिकों को अस्पताल या किसी अन्य कार्य के लिए या छात्रों को स्कूल एवं कॉलेज के के लिए कई किलोमीटर दूर चलकर गाड़ी पकड़ने की समस्या से राहत मिलेगी और वह अपने कीमती समय की बचत भी कर सकेंगे.
मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत मार्ग की अधिकतम दूरी 125 किलोमीटर होगी. योजना के तहत हल्के व मध्यम वाणिज्यिक चार पहिए वाहन, जिनमें हार्ड टॉप बॉडी व सॉफ्ट टॉप बॉडी हो, जिनका निर्माण मोटरवाहन अधिनियम 1988 के अनुसार 7 से 42 यात्रियों के बैठाने की क्षमता वाले सिर्फ नये खरीदे गये वाहनों को ही परमिट की सुविधा मिलेगी. योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक, विद्यालय और महाविद्यालय के विद्यार्थी, दिव्यांग, एचआइवी पॉजिटिव, विधवा व झारखंड आंदोलनकारी को बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जायेगी
33 से 42 सीट वाले वाहनों के लिए 18 रुपये/किमी, 25 से 32 सीट के लिए 14.50 रुपये/ किमी, 13 से 25 सीट के लिए 10.50 रुपये/ किमी और सात से 12 सीट के लिए 7.50 रुपये/किमी सब्सिडी दी जायेगी.
आपको बता दें इस योजना के अंतर्गत राज्य के बच्चे, दिव्यांगजन, स्वतंत्रता सेनानी,विधवा महिलाओं आदि को निःशुल्क परिवहन की सुविधा प्राप्त हो सकेगी. इसके लिए योजना के माध्यम से वाहन चालकों को शामिल किया जाएगा जिसमे उन्हें रजिस्ट्रेशन पर टैक्स में छूट दी जाएगी.
यदि कोई वाहन चालक 20 लाख रूपये की सवारी वाला वाहन खरीदते हैं, तो उन्हें सरकार द्वारा 4 लाख रूपये का मार्जिन मनी 80% लोन की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी. यह लोन लाभार्थी को 5% ब्याज छूट पर 5 वर्षों के लिए दिया जाएगा. इसके साथ ही सरकार द्वारा मात्र. रुपये में ही निबंधन एवं रोड परमिट जारी किया जाएगा, जिससे वाहन चालकों को प्रोत्साहन मिल सकेगा और उन्हें किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा.
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