उत्तर प्रदेश : 36 साल पुराने फर्जी शस्‍त्र लाइसेंस केस में कुख्यात माफिया व पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनायी है. साथ ही एमपी एमएलए न्यायाधीश अवनीश गौतम ने मुख्तार पर 2 लाख 2 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. मुख्तार को वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया था. इस मामले में पूर्व विधायक के खिलाफ आईपीसी की धारा 466/120B, 420/120, 468/120 और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था.

बांदा जेल में बंद है अंसारी

आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को पहले भी कई अन्य मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है जिस कारण वह जेल में है. बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माफिया मुख्तार अंसारी की पेशी हुई जिसके बाद उसे सजा सुनाई गई है.

 

क्या था आरोप?

मुख्तार अंसारी को अफसरों के फर्जी साइन कर के हथियार के लाइसेंस लेने का दोषी पाया गया है. मुख्तार अंसारी पर डीएम और एसपी का फर्जी हस्ताक्षर कर लाइसेंस लेने का आरोप था. 36 साल पुराने इस केस में मुख्तार समेत दो के खिलाफ अपराध साबित हुए है. मामले में पहला दोषी माफिया मुख्तार अंसारी है और दूसरा उसका सहयोगी गौरी शंकर है. बता दें कि गौरी शंकर की पहले ही मौत हो चुकी है. आपको बता दें कि इस मामले में पूर्व मुख्य सचिव और पूर्व डीजीपी भी गवाही दे चुके है.

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