वाराणसी। एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी से जुड़े एक 32 साल पुराने मामले में सोमवार को अपना फैसला सुनाया है। वाराणसी की अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है।
अवधेश राय हत्याकांड में सोमवार को कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। कोर्ट द्वारा लंच के बाद मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई जाएगी। इस केस में मुख्तार अंसारी सहित पांच लोग आरोपी हैं. दरअसल, अवधेश राज कांग्रेस नेता अजय राय के भाई हैं. कोर्ट का फैसला आने से पहले अजय राय ने कहा, “उन्हें 32 साल का इंतजार आज खत्म होने वाला है और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा.” इस दौरान फैसले को देखते हुए प्रशासन द्वारा पूरे कचहरी परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है।
अवधेश राय की हत्या तीन अगस्त 1991 को हुई थी. तब अवधेश राज अपने छोटे भाई और वर्तमान कांग्रेस नेता अजय राय के घर के बाहर खड़े थे। उसी वक्त वहां मारुती वैन आई और उस वैन से काफी लोग बाहर निकले। उन लोगों ने अवधेश राय पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई. गोलियों की आवाज के आसपास का पूरा इलाका गूंज उठा था।
कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या वाराणसी के चेतगंज थाना इलाके के लहुराबीर इलाके में हुई थी. सुबह के वक्त उस दिन हल्की बारिश हो रही थी। मारुती वैन से आए लोगों की फायरिंग में अवधेश राय घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें पास ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उनकी मौत हो गई।
इस हत्याकांड के बाद पूर्व विधायक अजय राय ने चेतगंज थाने में मुख्तार अंसारी, भीम सिंह, कमलेश सिंह, राकेश के साथ पूर्व एमएलए अब्दुल कलाम पर एफआईआर दर्ज कराई थी। हालांकि नामजद पांच आरोपियों में अब्दुल और कमलेश की मौत हो चुकी है।