बेंगलुरु : कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) लैंड स्कैम मामले में कोर्ट ने गवर्नर के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि मामले के तथ्यों की जांच आवश्यक है और गवर्नर अभियोजन की मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं.
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क्या है मामला
यह मामला 3.14 एकड़ की जमीन से संबंधित है, जो सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के नाम पर है. बीजेपी इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री और उनकी सरकार पर लगातार हमले कर रही है, आरोप लगाते हुए कि सिद्धारमैया ने भ्रष्टाचार किया है और उनके इस्तीफे की मांग कर रही है.
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गवर्नर के आदेश को दी थी चुनौती
कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी थी, जिसे उन्होंने असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी थी. सिद्धारमैया का कहना है कि राज्यपाल उनकी सरकार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं. अब यह मामला न केवल राजनीतिक विवाद को जन्म दे रहा है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण मोड़ ला रहा है.
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