रांची: एमपी-एमएलए कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 4 दिसंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है. विशेष जज समर्थक शर्मा की अदालत ने यह आदेश समन की अवहेलना मामले में दिया है. बता दें कि इससे पहले यह मामला सीजेएम कोर्ट में चल रहा था, लेकिन 3 जून को सीजेएम कृष्ण कांत मिश्रा ने इसे एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया. ईडी ने 19 फरवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी.
कोर्ट ने 4 मार्च को इस पर संज्ञान लेते हुए मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था. ईडी ने अदालत को जानकारी दी कि जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े एक मामले में जांच के दौरान हेमंत सोरेन को 10 बार समन जारी किया गया था. हालांकि, मुख्यमंत्री केवल 20 जनवरी को आठवें समन और 30 जनवरी को दसवें समन पर जांच एजेंसी के समक्ष पेश हुए. ईडी का दावा है कि 8 समन पर अनुपस्थित रहना कोर्ट की अवमानना के बराबर है. अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हेमंत सोरेन को व्यक्तिगत रूप से 4 दिसंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है. इस मामले में मुख्यमंत्री की अगली पेशी पर नजरें टिकी हैं, क्योंकि यह मामला राज्य की राजनीति में बड़ा प्रभाव डाल सकता है.