रांची : आज शनिवार को मनी लॉन्ड्रिंग एवं टेंडर घोटाला के आरोपी मुकेश मित्तल की अग्रिम जमानत याचिका पर रांची इडी कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो गयी है. इडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार ने बहस की. उन्होंने अदालत को बताया कि मुकेश मित्तल बीरेंद्र राम की अवैध कमाई को निवेश करने में सबसे बड़ा मददगार है. इसलिए इसे अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए.
बता दें कि मुकेश मित्तल पर आरोप है कि वह निलंबित चीफ इंजीनियर बीरेंद्र राम के कालेधन को विभिन्न खातों से सफेद बनाकर उनके पारिवारिक सदस्यों के खाते में जमा करवाता था. इसके लिए मुकेश मित्तल अपने कर्मचारियों और रिश्तेदारों के बैंक खातों का इस्तेमाल करता था.