रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित मनोज कुमार बाबूलाल पुनमिया की ईडी कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट संबंधी क्रिमिनल रिवीजन को खारिज कर दिया। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। ईडी की ओर से अधिवक्ता एके दास ने पैरवी की।
मनोज पुनमिया की ओर से ईडी की विशेष अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट का आग्रह कोर्ट से किया गया है। उनकी ओर से खुद की बजाय अधिवक्ता के माध्यम से ईडी कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित कराने का आग्रह हाई कोर्ट से किया गया। ईडी कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मधु कोड़ा के अलावा अरविंद व्यास, मनोज कुमार बाबूलाल पुनमिया, अनिल बस्तावडे, विनोद सिन्हा, विकास सिन्हा आदि सात आरोपितों के खिलाफ ईडी ने ईसीआईआर 2/2009 दर्ज कराया था। मधु कोड़ा एवं अन्य पर करीब 3600 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।