रांची। 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई मंगलवार को हुई। मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले में ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की।

पंकज मिश्रा की ओर से मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की गुहार लगाई गई है। बता दें कि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका ईडी कोर्ट ने पूर्व में ही खारिज कर दी थी। बता दें ईडी ने पंकज मिश्रा समेत तीन के खिलाफ 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में चार्जशीट दाखिल कर दिया है। ईडी ने साहेबगंज में पंकज मिश्रा और उनके सहयोगियों के बैंक खातों को सीज किया था। ईडी की टीम ने 36 करोड़ से अधिक रुपये को इस मामले में सीज किया था।

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