रांची। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित पंकज मिश्रा की ओर से ईडी के सहायक निदेशक देवव्रत झा के खिलाफ दायर शिकायत वाद को ईडी की विशेष अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। इससे पूर्व 25 जनवरी को मामले की सुनवाई के बाद ईडी के विशेष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार ने कहा था कि याचिकाकर्ता की ओर से जो आरोप लगाया गया है, वह पूरी तरह से बेबुनियाद है। चार्जशीट पूरी छानबीन के बाद दाखिल की गयी है। यह याचिका सुनने योग्य नहीं है। पंकज मिश्रा की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा और अधिवक्ता राजेश कुमार ने पक्ष रखा था।
गौरतलब है कि गत तीन दिसम्बर को पंकज मिश्रा ने ईडी के डिप्टी डायरेक्टर के खिलाफ कोर्ट में कंप्लेंट केस की थी। आवेदन में ईडी के सहायक निदेशक के खिलाफ तथ्यों को छुपाने का आरोप लगाया गया था।