Joharlive Team
धनबाद। कतरास थाना क्षेत्र निवासी महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में बुधवार को विधायक ढुलू महतो को धनबाद न्यायालय से जमानत अर्जी पर रोक लगा दी है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की न्यायालय के द्वारा विधायक ढुलू महतो को जमानत नही दी गई । इसके पूर्व अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की न्यायालय ने भी विधायक को जमानत देने से इन्कार कर दिया था।
पूर्व भाजपा नेत्री महिला के साथ दुष्कर्म के आरोप में पुलिस की लगातार छापेमारी से परेशान हो कर विधायक ढुलू महतो ने विगत 11 मई को धनबाद न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। तब से वह न्यायायिक हिरासत में धनबाद जेल में बंद हैं।
विधायक ढुलू की जमानत अर्जी पर 8 जून को न्यायालय में सुनवाई हुई थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।
न्यायालय ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने विधायक की जमानत पर रोक लगा दी है।
विधायक की ओर से दलील देते हुए वरीय अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी व अन्य ने कहा कि विधायक को राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें फंसाने का प्रयास किया गया है।