Joharlive Team

धनबाद : कोयला कारोबारी जगदीश राय, उनके ड्राइवर व खलासी पर जानलेवा हमला करने के मामले में विधायक ढुल्लू महतो को आज अदालत से बड़ी राहत मिली। धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी की अदालत ने अधिवक्ता जीतेन्द्र कुमार की दलील सुनने के बाद विधायक ढुल्लू को दस दस हजार रुपए के दो मुचलके पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है। बुधवार को विधायक ने अदालत से अग्रीम जमानत की गुहार लगाई थी। विधायक के विरुद्ध इस मामले में गिरफ्तारी का वारंट जारी था।

बता दें कि,25 अप्रैल 2018 को विधायक ढुल्लू महतो उनके भाई शरद महतो समेत 56 नामजद के विरुद्ध कोयला कारोबारी जगदीश राय की शिकायत पर कतरास थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, प्राथमिकी के मुताबिक 25 अप्रैल 18 को जब जगदीश की गाड़ी लोड होने के लिए न्यू अकाश किनारी कोलियरी के कांटा घर के पास पहुंचे तो ढुल्लू के समर्थकों ने उनके ड्राइवर और खलासी के साथ मारपीट किया वह किसी तरह जान बचाकर भागा, ढुल्लू महतो की आवाज को वह पहचानता है वह लगातार मोबाइल से अपने समर्थकों को बोल रहे थे कि जगदीश राय नहीं बचना चाहिए।

इस मामले मे ढुल्लू महतो ,शरद महतो ,गंगा साव, राजेश गुप्ता ,धर्मेंद्र गुप्ता, रामा महतो, लक्ष्मण महतो ,अजय गोराई ,प्रेम राय, तेजवीर सिंह ,रघुनाथ हजारी ,संजय हजारी ,कैलाश हजारी ,राकेश हजारी ,प्रकाश हजारी संतोष हजारी, विजय दसौंधी, राजू दसौंधी, पिंटू मिश्रा ,चंचल सिन्हा भोला साव, सोनू शर्मा, रजनी शर्मा ,बैजनाथ सिंह, सुभाष सिंह बास्की हजारी, मंसूर खान, मेराज खान ,गुड्डू कुमार ,इस्माइल अंसारी साबिर अंसारी, हराधन राय व अन्य आरोपी है ।

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