Joharlive Team
रांची। कांके थाना क्षेत्र स्थित लॉ कॉलेज की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में 12वें नाबालिग को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। रांची की चिल्ड्रेन सह पोक्सो की विशेष अदालत ने लॉ छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में नाबालिग को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इससे पूर्व 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई थी।
जिसमें कुलदीप उरांव, सुनील उरांव, नवीन उरांव, रवि उरांव, बसंत कच्छप, रोहित उरांव, संदीप उरांव, सुनील मुंडा, राजन उरांव, ऋषि तिर्की और सुनील मुंडा शामिल है।