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सीएनटी प्रभावित चंद्रवंशी मोर्चा के बैनर तले चलाया जा रहा है राज्यव्यापी आंदोलन


रांची: चंद्रवंशी (कहार) जाति को सीएनटी एक्ट से बाहर करने और सीएनटी प्रभावित जातियों को लोन का अधिकार की मांग को लेकर सीएनटी-एसपीटी समिति के अध्यक्ष सह ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा से मिलकर सीएनटी प्रभावित चंद्रवंशी मोर्चा का प्रतिनिधि मंडल मेमोरेंडम सौंपा है।

मेमोरेंडम के माध्यम से मोर्चा के सदस्य नितेश चंद्रवंशी, रंजीत चंद्रवंशी और पप्पू चंद्रवंशी ने कहा कि सीएनटी सख्ती से लागू होने के बाद से चंद्रवंशी ( कहार ) जाती इस एक्ट में उलझ कर रह गया है। आर्थिक विकाश रुक गया है। चंद्रवंशी जाती समेत पिछड़ी दलित जातियों को लोन लेने का पूर्ण अधिकार नहीं है। यह कानून आजाद भारत मे आर्थिक गुलामी की ओर धकेल रहा है। चंद्रवंशी जाती इस एक्ट से बाहर होना चाहता है। मालूम हो कि आवास बोर्ड के चेयरमैन सह बरकट्ठा विधायक जानकी यादव ने विधान सभा सदन में तारांकित प्रश्न के माध्यम से चंद्रवंशियों समेत पिछड़ी जाति के समस्या को जोरदार तरीके से विधानसभा सदन में उठाया था।

सवाल उठाये जाने के बाद सरकार ने जवाब भी सौंपा।सरकार ने स्वीकार किया है कि चंद्रवंशी जाति द्वारा लगातार एक्ट के दायरे से बाहर होने को लेकर विरोध प्रदर्शन होता रहा है। यह भी स्वीकार किया है कि सीएनटी एक्ट 1908 के कारण चंद्रवंशी समाज के लोगों को बैंक लोन नहीं दी जाती है। साथ ही चंद्रवंशी जाति को सीएनटी एक्ट से बाहर करने को लेकर कहा है कि मंत्री श्री नीलकंठ सिंह मुंडा ग्रामीण विकास विभाग के अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जो सीएनटी और एसपीटी से जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा कर रही है। सदन द्वारा दिये गए दिशा निर्देश के आधार पर मोर्चा के प्रतिनिधि मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा से मुलाकात की।

इस दौरान मंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है। मालूम हो कि लंबे समय से चंद्रवंशी प्रभावित मोर्चा के सदस्यों द्वारा पूरे झारखंड राज्य में आंदोलन चलाया जा रहा है।
सन 1908 में अंग्रेजों ने सीएनटी कानून बनाया। 1962 में एकीकृत बिहार राज्य की 51 पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों को शामिल किया गया। इसमें चंद्रवंशी (कहार) जाति भी शामिल है। चंद्रवंशी जाति सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक रूप से सबल है। फिर भी इस जाति को अपने ही जमीन की खरीद – बिक्री करने का पूर्ण अधिकार नहीं है। अपने ही संपत्ति की खरीद बिक्री के लिए उपायुक्त का आदेश लेना और आदेश हेतु महीनों उपायुक्त कार्यालय का चक्कर लगाना अनुचित है।

सीएनटी के अंतर्गत आने वाली राज्य की 51 पिछड़ी जातियों को लोन लेने का अधिकार नहीं है। कानून के प्रावधानों के कारण चंद्रवंशी समेत 51 पिछड़ी जाति बैंकों के समक्ष अपनी जमीन को सिर्फ 05 वर्ष तक ही गिरवी रख सकते हैं। जमीन गिरवी रखने की समय सीमा सिर्फ 05 वर्ष होने के कारण बैंक उपरोक्त जातियों को जमीन गिरवी रखकर हाउस लोन व अन्य लोन प्रदान नहीं करती है। सीधे शब्दों में कहें तो हमें अपनी जमीन को गिरवी रखकर बैंक से लोन प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। यह सीधे – सीधे आर्थिक समानता के अधिकार को बाधित करती है। यह हमारी आर्थिक संपन्नता के सपनों को पूरा न करने में एक बड़ा षड्यंत्र है। यह हमारे ऊपर आर्थिक अत्याचार है। हमे अपनी जमीन खरीदने बेचने का पूर्ण अधिकार नहीं है, और ना ही इस जमीन पर लोन का लेने अधिकार है।

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