Joharlive Desk
नई दिल्ली : जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद अजहर और लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद को सरकार ने नए आतंकवाद निरोधक कानून के तहत बुधवार को आतंकवादी घोषित किया। गृह मंत्रालय ने कहा कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी जकी-उर-रहमान-लखवी को भी आतंकवादी घोषित किया गया है।
संसद के गैरकानूनी गतिविधियां (निरोधक) संशोधन कानून, 1967 में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी देने के करीब एक महीने बाद यह फैसला लिया गया। गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया है, ‘केंद्र सरकार मानती है कि मौलाना मसूद अजहर आतंकवाद में शामिल है और मौलाना मसूद अजहर को उपरोक्त कानून के तहत आतंकवादी घोषित किया जाता है।’
इसमें कहा गया है, ‘जहां तक केंद्र सरकार का मानना है हाफिज मोहम्मद सईद आतंकवाद में शामिल है और हाफिज मोहम्मद सईद को उपरोक्त कानून के तहत आतंकवादी घोषित किया जाता है।’