Joharlive Desk
नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान होने वाले चुनावों के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इन दिशा-निर्देशों में महामारी से बचते हुए सुरक्षित तरीके से चुनाव संपन्न कराने के नियम बताए गए हैं। पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य किया गया है।
यूं तो चुनाव आयोग ने मास्क को हर स्थिति में अनिवार्य किया है। यहां तक कि आयोग ने मतदान के दौरान बिना मास्क वाले मतदाता को मास्क उपलब्ध कराने का भी प्रावधान किया है। लेकिन शुक्रवार को जारी हुए इसके दिशा-निर्देशों में एक स्थिति ऐसी है जहां मतदाता को मास्क हटाना पड़ सकता है।
मतदान के दौरान मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के दौरान यह स्थिति आ सकती है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि मतदाता की पहचान करने की प्रक्रिया के दौरान आवश्यकता होने पर मतदाता को मास्क हटाना होगा। इसके अलावा बाकी सभी परिस्थितियों में मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा।
मतदान करने के लिए होगा दस्तानों का इस्तेमाल
चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर और मतदान के लिए ईवीएम का बटन दबाने के लिए मतदाताओं को दस्ताने उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही बूथ के अंदर उचित स्थानों पर सैनिटाइजर रखे जाएं और मतदाताओं से उनका इस्तेमाल करने को कहा जाएगा।
दिशा-निर्देशों के तहत पोलिंग स्टेशन परिसर के अंतर्गत महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र बनाया जाएगा। यहां कुर्सी और दरी आदि उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही हर पोलिंग स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार पर साबुन और पानी भी उपलब्ध रहेगा।
तापमान ज्यादा हुआ तो आखिरी में करेंगे मतदान
हर पोलिंग स्टेशन के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाएगी। मतदाताओं के तापमान की जांच पोलिंग स्टाफ या पैरा मेडिकल स्टाफ या आशा कर्मी करेंगे। अगर पहली बार में किसी व्यक्ति का तापमान दिशा-निर्देशों में तय तापमान से अधिक मिलता है तो दो बार और जांच की जाएगी।
वहीं, इसके बाद भी अगर तापमान अधिक बना रहता है तो व्यक्ति को एक टोकन या प्रमाणपत्र दिया जाएगा और उससे मतदान के अंतिम घंटे में आने को कहा जाएगा। ऐसे व्यक्तियों से कोरोना से सुरक्षा के मानकों का सख्त पालन करते हुए मतदान कराया जाएगा।