नई दिल्ली : दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब देश की सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया को तगड़ा झटका दिया है. आज 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

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6-8 महीने में सुनवाई पूरी करने के निर्देश

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सिसोदिया की कथित भूमिका की सुनवाई छह से आठ महीने में पूरी करने का निर्देश भी दिया है. अदालत ने कहा है कि इसके बावजूद अगर सुनवाई धीमी गति से आगे बढ़ती है तो सिसोदिया पुन: जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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26 फरवरी को सीबीआई ने किया था गिरफ्तार

बता दें कि आबकारी नीति से जुड़े घोटाला मामले में कथित भूमिका के लिए आप नेता को सीबीआई ने बीती 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. इसके बाद से वह हिरासत में हैं. वहीं, ईडी ने सिसोदिया को 9 मार्च को आबकारी नीति घोटालों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल से अपनी गिरफ्त में लिया था. इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद मनीष सिसोदिया ने सीबीआई व ईडी के मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

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