नई दिल्ली : मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य के मैतेई समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने के आदेश को रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट का कहना है कि इस फैसले से जातीय अशांति बढ़ सकती है, जिसमें अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. पिछले साल 27 मार्च को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वो मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने पर विचार करे. अदालत के इस फैसले के बाद से पिछले साल मई से ही राज्य में जातीय हिंसा भड़क गई थी.

बता दें कि अपील के आदेश से पहले एकल न्यायाधीश की पीठ ने मैतेई जनजाति संघ के सदस्यों की याचिका पर विवादास्पद आदेश पारित किया था. अदालत से मांग की गई थी कि मैतेई समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने के लिए सीएम बीरेन सिंह की सरकार को जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए.

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