रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला करने के प्रमुख अभियुक्त भैरव सिंह को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गयी है. 1 सप्ताह पहले हुई हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले की केस डायरी पुलिस से तलब की थी. भैरव सिंह की तरफ से अधिवक्ता विभास सिन्हा और अर्पण मिश्रा ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा. मामले की सुनवाई न्यायाधीश आर मुखोपाध्याय की कोर्ट में हुई.
राज्य सरकार के अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष भैरव सिंह की जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया था. अधिवक्ता ने कहा था कि भैरव सिंह ने सीएम हेमंत सोरेन के कारकेड पर हमला किया है और यह काफी संगीन अपराध है. वहीं भैरव सिंह की तरफ से कहा गया कि इसमें उनकी संलिप्तता नहीं है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कारकेड पर हमला करने के प्रमुख आरोपी भैरव सिंह ने अपनी जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद भैरव सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर उसे बेल दिए जाने की गुहार लगाई है.
रांची कि निचली अदालत ने 24 मार्च को भैरव सिंह की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था और भैरव सिंह की याचिका को खारिज कर दिया गया था. निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका ठुकराए जाने के बाद भैरव सिंह ने राज्य की शीर्ष अदालत में अपनी जमानत की अर्जी दाखिल की है.
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