चेन्नई : भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने एक मामले में आईपीएस ऑफिसर जी संपत कुमार को 15 दिनों की जेल की सज़ा सुनाई थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (5 फरवरी) को मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए आईपीएस अधिकारी संपत कुमार द्वारा दायर याचिका पर नोटिस भी जारी किया. मामले की अगली सुनवाई 8 मार्च को होगी.
मामला अदालत की अवमानना का है. रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएस ऑफिसर जी संपत कुमार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों के लिए ये केस दायर किया था. जिसपर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसएस संदूर और जस्टिस सुंदर मोहन की अदालत ने जी संपत कुमार को 15 दिनों की जेल की सज़ा सुनाई है. हालांकि अदालत ने आईपीएस ऑफिसर जी संपत कुमार की सज़ा को 30 दिनों के लिए स्थागित रखा है ताकि उन्हें अपील के लिए समय मिल पाए
बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफलतम कप्तान में से एक महेंद्र सिंह धोनी ने ये मुक़दमा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ कथित तौर पर जी संपत कुमार द्वारा अपमानजनक टिप्पणियों के लिए दायर किया था. ये मामला वर्ष 2014 का है. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) बेटिंग स्कैम में नाम खींचे जाने पर धोनी ने मानहानि का एक मुकदमा दायर किया था. इसके साथ ही धोनी ने अपने खिलाफ मैच फिक्सिंग के आरोप लगाने के लिए संपत कुमार से 100 करोड़ मुआवजे की भी मांग रखी थी. साथ ही इसी मामले में धोनी ने अपनी काउंटर एफिडेविट में न्यायपालिक के खिलाफ कथित तौर पर की गई टिप्पणियों के लिए जी संपत कुमार को सज़ा दिए जाने की मांग की थी.
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