New Delhi : प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान मची भगदड़ से श्रद्धालुओं की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी गई है. इस याचिका के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार से लापरवाही के लिए व्यक्तियों, अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है.
क्या है जनहित याचिका में
एक वकील द्वारा दायर जनहित याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वीआईपी मूवमेंट से आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रभावित या ख़तरा पैदा नहीं होना चाहिए और महाकुंभ में श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकास के लिए अधिकतम स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिए. महाकुंभ जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर भगदड़ को रोकने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश, नीति और विनियमन की मांग की गई है.
कार्रवाई का निर्देश देने की मांग
जनहित याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार को 29 जनवरी को हुई महाकुंभ 2025 भगदड़ की घटना पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने और लापरवाह आचरण के लिए व्यक्तियों, अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है.
क्या है पूरी घटना
बता दें कि प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या के अवसर पर 29 जनवरी को भगदड़ मच गई थी. इसमें दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी. वहीं, बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं. इन्हें इलाज के लिए विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.
PIL filed in Supreme Court seeking directions, policy and regulations to state governments to prevent stampede at crowded places like Maha Kumbh.
PIL filed by a lawyer sought direction that VIP movement shall not affect or create danger to the common devotees’ safety and maximum…
— ANI (@ANI) January 30, 2025
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