चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने एक हलफनामे में दायर माफी को रिकॉर्ड पर लेते हुए तमिलनाडु के लोगों से संबंधित एक टिप्पणी के लिए कर्नाटक की लोकसभा सांसद और केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया है. सुश्री करंदलाजे ने इसी साल मार्च में बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुये विस्फोट को लेकर एक टिप्पणी की थी. केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी है जो अनजाने में थी और इससे तमिल लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची थी.