बेंगलुरु : कर्नाटक लोकायुक्त ने उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को आय से अधिक संपत्ति मामले में दूसरा नोटिस भेजा है. शिवकुमार को अपने बचाव के संबंध में सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है.
बता दें कि शिवकुमार पर 74.93 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है जो उनकी आय से अधिक है. मामले को लेकर उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने किसी प्रकार के अनुचित काम से इनकार किया है और कहा है कि वह कानूनी लड़ाई लड़ेंगे.
23 नवंबर 2023 को कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच के लिए सीबीआई को दी गई अनुमति वापस ले ली थी. इसके बाद कांग्रेस सरकार ने मामला लोकायुक्त को सौंप दिया था. सीबीआई ने कोर्ट में कर्नाटक सरकार के फैसले पर सवाल उठाए थे और दावा किया था कि वह शिवकुमार के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के अंतिम चरण में है.
सीबीआई ने आरोप लगाया था कि शिवकुमार ने 1 अप्रैल, 2013 से 30 अप्रैल, 2018 के बीच अनुपातहीन रूप से 74.93 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की थी. इस संबंध में 9 सितंबर, 2019 को प्रवर्तन निदेशालय के पत्र के आधार पर तत्कालीन राज्य सरकार ने बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व ने सीबीआई को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत जांच की इजाजत दे दी थी.
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