Joharlive Team
रांची। राज्य सरकार ने लॉकडाउन के बीच कुछ छूट देते हुए नगर निगम और नगर निकायों की सीमा से बाहर स्थित औद्योगिक इकाइयों और ग्रामीण क्षेत्र में स्थित आवश्यक वस्तुओं से संबंधित उद्योगों को शर्तों के साथ खोलने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। उद्योग विभाग के उप उद्योग निदेशक राजेंद्र प्रसाद ने इस संदर्भ में सभी औद्योगिक संगठनों, चैबर ऑफ कॉमर्स समेत सभी संबंधित को इससे संबंधित आदेश की प्रति भेजते हुए कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से दिए गए दिशानिर्देश के अनुसार औद्योगिक परिसर में शारीरिक दूरी, कामगारों के लिए थर्मल स्कैनर, मास्क, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था समेत अन्य निर्देशों का पालन करते हुए उत्पादन शुरू किया जा सकता है इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रिया (एसओपी) की प्रति भी भेजी गई है, जिसका अनुपालन सभी कंपनियों को करना है। विभाग ने राज्य की 20 बड़ी औद्योगिक इकाइयों को खोलने का आदेश देते हुए उनकी की सूची भी जारी की है। इनके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगर निगम अथवा नगर निकाय के बाहर स्थित सभी प्रकार के उद्योग, कुटीर उद्योग, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित उद्योग आदि का संचालन 20 अप्रैल के बाद से शुरू हो सकेगा।
इन बड़ी कंपनियों का होगा संचालन
- टाटा स्टील लिमिटेड, जमशेदपुर
- टाटा मोटर्स लिमिटेड, जमशेदपुर
- उषा मार्टिन लिमिटेड, रांची
- जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, पतरातू, रामगढ़।
- अडानी पावर लिमिटेड, गोड्डा
- रूंगटा माइंस लिमिटेड, चाईबासा
- एसीसी सीमेंट लिमिटेड, सिंदरी, धनबाद
- डालमिया सीमेंट ईस्ट लिमिटेड, बोकारो
- रामकृष्ण फोर्जिंग्स लिमिटेड, सरायकेला-खरसावां
- स्टील स्ट्रिप्स लिमिटेड, सरायकेला-खरसावां
- सलूजा स्टील लिमिटेड, गिरिडीह
- मोंगिया स्टील लिमिटेड, गिरिडीह
- बालमुकुंद स्टील लिमिटेड, गिरिडीह
- अतिबीर स्टील एंड पावर लिमिटेड, गिरिडीह
- हिंडालको लिमिटेड, मुरी
- बालाजी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, बड़ाजामदा, चाईबासा
- श्री सीमेंट लिमिटेड सरायकेला खरसावां
- कामेश्वरी लाइज एंड स्टील, गोला, रामगढ़
- मित्र आलसा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सरायकेला खरसावां
- मंगलम लुब्रिकेंट, हरदाग, रांची।