झारखंड

चौथे चरण के चुनाव की वोटिंग और काउंटिंग के दिन बंद रहेगी शराब की दुकानें, उत्पाद अधीक्षक ने दिया निर्देश

जामताड़ा : लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले भर में शराब की दुकानों को लेकर विशेष निर्देश जारी कर दिया गया है. 13 मई को होने वाले चौथे चरण के मतदान से लेकर 4 जून को परिणाम आने तक जिले भर की समस्त देसी और विदेशी शराब की दुकानें रहेंगी. पूरी बात उत्पाद अधीक्षक सौरभ तिवारी ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर कहा. उन्होंने बताया कि मतदान समाप्ती के समय से 48 घंटे पूर्व सभी तरह के अनुज्ञप्ति धारी दुकानों को बंद करने का निर्देश प्राप्त हुआ है.

शराब की वजह से लोकसभा चुनाव पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़े इसके लिए सरकार और चुनाव आयोग के द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है. 13 मई को आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है जिसका क्षेत्र जामताड़ा जिला से सटा हुआ है. इसी कारण 11 मई शाम 5:00 बजे से 13 मई शाम 5:00 बजे तक जिले भर में शराब की दुकान बंद रहेंगे. इस प्रकार 20 और 25 मई को होने वाले चुनाव कोडरमा लोकसभा और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से संबंधित है और उनकी सीमा भी जामताड़ा जिले से सटी हुई हैं,

जिसके कारण मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व दोनों ही तिथि में जिले भर में दुकान बंद रहेंगे. उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि 1 जून को दूमका लोकसभा क्षेत्र का मतदान संपादित होगा, इसके चलते 30 मई को संध्या 5:00 बजे से लेकर 1 जून को संध्या 5:00 बजे तक सभी देसी व विदेशी शराब की दुकानें बंद रहेंगी. इसके अलावा मतगणना के दिन यानी 4 जून को भी एहतियात के तौर पर जिले भर में सभी शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश पूर्व में ही दिया जा चुका है.

साथ ही बताया कि जामताड़ा जिले में उत्पाद विभाग में कर्मियों की काफी कमी है, जिसके कारण विभाग को मुकम्मल कार्रवाई करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. जिलेभर में उत्पाद विभाग में कुल 25 पद सृजित हैं जिसके एवज में उत्पाद अधीक्षक से लेकर आरक्षित तक कुल आठ पद पर ही लोग कार्यरत हैं. उत्पाद अधीक्षक ने जिले भर में अवैध शराब बेचने वालों को सख्त हिदायत देते हुए आगाह किया है, कि कहीं से भी किसी प्रकार की अवैध शराब संबंधित सूचना मिलती है तो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

उन्होंने सरकारी शराब की दुकानों में अधिकतम खुदरा मूल्य से ज्यादा पैसे लिए जाने की शिकायत के बाबत पूछे जाने पर कहा कि सभी सरकारी दुकानों में मूल्य तालिका के साथ संबंधित पदाधिकारी के नंबर भी दिए गए हैं. अधिकतम बिक्री मूल्य से ज्यादा पैसा अगर लिया जाता है तो मूल्य तालिका में दिए गए नंबर पर शिकायत की जा सकती है जिस पर त्वरित कार्रवाई किया जाएगा.

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