Patna : परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है, जिसके तहत अब प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) और दुरुस्ती प्रमाण पत्र जारी करने के लिए वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और ड्राइविंग लाइसेंस (DL) में आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य होगा. यह कदम ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और वाहन मालिकों को कॉन्टैक्टलेस सेवाओं का लाभ देने के उद्देश्य से उठाया गया है.
जुर्माना और परेशानियां
परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन में आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट करने की अंतिम तिथि 31 मार्च तय की है. जो वाहन मालिक अब तक अपने डीएल और आरसी में आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट नहीं करवा पाए हैं, उन्हें यह कार्य निर्धारित तिथि तक पूरा करना होगा. अगर निर्धारित समय सीमा तक मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया जाता, तो वाहन मालिकों को जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसके अलावा, यदि वाहन मालिक का रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस पर पुराना या गलत मोबाइल नंबर दर्ज है, तो उन्हें ट्रैफिक उल्लंघन पर जारी ई-चालान की सूचना नहीं मिल पाएगी. साथ ही, दुर्घटना या आपातकालीन स्थिति में वाहन मालिक और चालक की पहचान में भी कठिनाई हो सकती है.
ऑनलाइन प्रक्रिया से होगा अपडेट
वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए वाहन मालिकों को पोर्टल पर जाना होगा. वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए parivahan.gov.in और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए sarathi.parivahan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है. इस अपडेट के बाद वाहन मालिक प्रदूषण प्रमाण पत्र और दुरुस्ती प्रमाण पत्र आसानी से प्राप्त कर सकेंगे और साथ ही कॉन्टैक्टलेस सेवाओं का लाभ भी उठा सकेंगे.
अंतिम तिथि से पहले अपडेट कराएं
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे 31 मार्च तक अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर को अपडेट करा लें, ताकि वे वाहन संबंधी जरूरी सेवाओं से वंचित न रह जाएं और जुर्माना से बच सकें. अभी तक विभागीय आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2024 से अब तक लगभग 32,000 वाहन मालिकों ने अपना आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट करवा लिया है, लेकिन 24 लाख से अधिक वाहन मालिकों ने अब तक यह कार्य नहीं किया है. सभी वाहन मालिकों से अनुरोध है कि वे इस प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बच सकें.
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