गुमला : दोहरे हत्याकांड के मामले में 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जिले के सदर थाना क्षेत्र के मुरकुंडा पुरना टोली गांव में 9 वर्ष पूर्व आपसी विवाद में दोषियों ने चाचा व भजीजे की निर्मम हत्याकांड कर दी थी। इस मामले में ADJ 5 सचिंद्र नाथ सिन्हा की अदालत ने मुरकुंडा गांव निवासी भारती नायक, अनिल नायक, बुधु नायक व बरतु खड़िया को उम्रकैद की सजा दी है। इसके अलावा दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजन मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी की। शनिवार को कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
ऐसा था मामला
दोहरे हत्याकांड की घटना 23 मई 2013 को हुई । इस संबंध में पीड़ित पक्ष की तरफ से सुलोचनी देवी ने अपने 15 बेटे फीनु महतो और देवर राजा महतो (40) के हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि इस वारदात के चार दिन पूर्व नायक टोली के माडू नायक की पत्नी रूदन देवी की किसी ने हत्या कर दी थी। इसमें संबंधित परिवार की ओर से मेरे दो लड़के गडू महतो व मृतक फीनू महतो के विरूद्ध गुमला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी । इसके बाद कुछ लोग इस घटना का प्रतिशोध लेने हथियार के साथ घर पर आए गए। हमलावारों ने गोली मारकर फीनू व राजा महतो की हत्या कर दी। इस घटना के बाद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जांच में आरोप सही साबित हुए।
पीड़ित परिवार ने जताई खुशी
कोर्ट का फैसला आने के बाद पीड़ित परिवार ने खुशी जताई। कहा कि 9 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार हमें न्याय मिला है। परिवार ने इसके लिए पुलिस व न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त किया।