रांची। अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने सोमवार को गैंगस्टर सोनू इमरोज हत्याकांड मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनमें मो. शमशाद उर्फ चपटा और मो. तबरेज उर्फ छोटू शामिल है। इन दोनों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोनों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
इससे पूर्व 20 अप्रैल को इस मामले में अदालत ने दोनों आरोपितों को दोषी करार किया था जबकि एक आरोपित मो. शकील को साक्ष्य और गवाह के अभाव में बरी कर दिया था।
हिंदीपीढ़ी के गैंगस्टर सोनू इमरोज और सज्जाद के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। दोनों गैंग एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे। चार नवंबर 2018 को जब सोनू इमरोज डेली मार्केट थाना के महज कुछ दूरी पर अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। इसी दौरान दो बाइक पर पांच अपराधियों ने अंधाधुंध गोलियों की बौछार की। इस दौरान इमरोज की मौत मौके पर ही हो गई थी।
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुनील पांडेय और ज्योति आनंद ने कोर्ट में पक्ष रखा है, जबकि सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक परमानंद यादव ने अदालत में पैरवी की।