गुमला। भरनो थाना स्थित करौंदाजोर टुकूटोली निवासी ब्रिजेनिया इंदवार व इग्नेसिया इंदवार की डायन बिसाही के आरोप में हत्या के मामले में बुधवार को एडीजे-वन दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में फैसला सुनाया गया।
जज ने हत्या के 19 नामजद आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आजीवन कारावास की सजा सुनाये। वहीं 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक-एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है।