Joharlive Team
रांची. कांके थाना क्षेत्र स्थित लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा से हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने बुधवार को 12 में से 11 आरोपियों को दोषी करार दिया। फैसला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनाया गया। सजा के बिंदु पर 2 मार्च को सुनवाई होगी। वहीं, एक आरोपी नाबालिग है, जिसकी सुनवाई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चल रही है। गैंगरेप की यह घटना 26 नवंबर 2019 की है। पीड़िता ने कांके थाने में घटना के अगले दिन 27 नवंबर को मामला दर्ज कराया था।
पीड़ित ने प्राथमिकी में बताया था कि 26 नवंबर की देर शाम वो संग्रामपुर बस स्टॉपेज पर अपने मित्र के साथ बैठी हुई थी, तभी वहां बाइक सवार दो और कार में बैठे सात युवक पहुंचे। बाइक सवार युवकों ने पहले उसके साथ मारपीट की, फिर जबरन उठाकर बाइक से ले गए। एक नर्सिंग होम के पास उनकी बाइक की तेल खत्म हो गई, तो पीछे से आ रही उक्त कार में डालकर एक ईंट-भट्ठे की ओर ले गए, वहां सभी ने उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। कुछ देर बार छात्रा के दोस्त की स्कूटी से तीन और युवक वहां पहुंचे थे।
मामला दर्ज होने के बाद 27 नवंबर को पुलिस ने कुल 16 युवकों को पकड़ा था, लेकिन घटना में शामिल आरोपियों ने खुद ही कबूल लिया कि घटना में 12 लोग ही शामिल थे। मामले की फौरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की जांच रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई थी कि यही 12 लोग मामले में शामिल हैं।
पुलिस ने सभी 12 आरोपियों के ब्लड सैंपल पीड़िता के वस्त्र पर मिले स्पर्म से मिलान के लिए एफएसएल को भेजा था। इनमें आठ आरोपियों के ब्लड सैंपल पॉजिटिव मिले थे। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि एक आरोपी ने उसके साथ दो बार दुष्कर्म किया था। आरोपियों ने जिस तरह उसे पकड़ रखा था, अगर वह थोड़ा भी विरोध करती तो वे उसकी हत्या कर सकते थे।