पटना : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के करीबी सहयोगी अमित कात्याल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उन्हें लैंड फॉर जॉब मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जमानत मिल गई है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने मामले की लंबी सुनवाई के बाद यह आदेश दिया.
कात्याल को 11 नवंबर 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया था. उन पर आरोप है कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में नौकरी के बदले जमीन हासिल की. ईडी का दावा है कि इस घोटाले के तहत कई लोगों को नियमों की अनदेखी कर नौकरी दी गई, जिसके बदले में जमीन लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर लिखवाई गई. कात्याल के खिलाफ एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के माध्यम से रेलवे में नौकरी पाने वालों से जमीन लेने का आरोप है.
अदालत ने सुनवाई के दौरान ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से कात्याल की स्थिति कमजोर है. अदालत ने यह भी माना कि कात्याल जांच में सहयोग कर रहे थे और उन्हें गिरफ्तार करने का कोई ठोस कारण नहीं था. दस्तावेज पहले से एजेंसी द्वारा जब्त किए गए हैं, जिससे सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना नहीं है. कोर्ट ने कहा कि कात्याल 10 नवंबर से न्यायिक हिरासत में हैं और मामले में ट्रायल लंबा खींच सकता है, इसलिए उन्हें जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है.
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