रांची: लालू प्रसाद यादव की होली फिलहाल जेल में ही मनेगी। लालू की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड मंगाने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने कहा कि अगर सीबीआई लालू की जमानत याचिका पर जवाब देना चाहती है तो कोर्ट में दाखिल कर सकती है। मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। सूत्र दावा कर रहे हैं कि जब अधिवक्ता ने लालू यादव को कोर्ट के फैसले के बारे में जानकारी दी तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि… इ त होखही के रहल ह….

रांची जिले के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इससे पहले इस मामले में 4 मार्च को सुनवाई हुई थी। कुछ त्रुटियों के कारण अदालत ने दोबारा याचिका दाखिल करने का आदेश दे दिया था। इस वजह से उस दिन अदालत में कोई फैसला नहीं हुआ था। लालू यादव के वकील देवर्षि मंडल की मानें तो लालू प्रसाद यादव अपनी आधी सजा जेल में गुजार चुके हैं। इसके अलावा वह इस समय बढ़ती उम्र के कारण 17 प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसलिए वह अदालत से लालू प्रसाद यादव को जमानत देने की गुहार लगाई थी। न्यायालय के फैसले पर परिवार से लेकर समर्थकों तक की निगााहें थी। सबको इंतजार था कि लालू यादव इस बार होली में अपने घर पर परिवार के साथ मना पाते हैं अथवा नहीं। अब उन्हें मायूसी हाथ लगी है।

21 फरवरी को अदालत ने सुनाई थी लालू को सजा
मालूम हो कि डोरंडा कोषागार से कुल 139.35 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी। लंबे समय तक इस मामले की CBI की विशेष अदालत में सुनवाई चली। अंतत: 14 फरवरी को अदालत ने इस मामले में लालू यादव को दोषी ठहराया। इसके बाद 21 फरवरी को ऑनलाइन सुनवाई में लालू यादव को अदालत की ओर से पांच साल जेल और 60 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। लालू प्रसाद यादव समेत कुल 40 अभियुक्त इस मामले में दोषी ठहराए गए थे।

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