Joharlive Team
रांची। हुचर्चित चारा घोटाला के सजायाफ्ता दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद की ओर से दायर जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई। न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सीबीआई की ओर से जवाब के लिए समय की मांग की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की ओर से सहमति होने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तिथि निर्धाारित की है. अब मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।
बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई। उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की सहमति से मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल तय की है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को 7 साल की सजा दी गई है। लालू प्रसाद की ओर से बताया गया है कि आधी सजा पूरी कर ली गई है।इसीलिए उन्हें जमानत दी जाए।
क्या है मामला
बता दें कि लालू प्रसाद को चारा घोटाला के 4 मामले देवघर के, 1 चाईबासा, 2 दुमका और 1 मामले में निचली अदालत से सजा दी गई है. जिसमें 3 मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी है। यह चौथा मामला है जिसमें जमानत मिलते ही वे जेल से रिहा हो जाएंगे। फिलहाल लालू प्रसाद की तबीयत खराब होने के कारण एम्स ले जाया गया है, वहीं इलाज करा रहे हैं। देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें साढ़े 3 साल की सजा दी गई थी। जिसमें उन्हें पहले ही बेल दे दिया गया है. चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के दो मामले में उन्हें निचली अदालत से 5 साल की सजा दी गई थी। उस मामले में भी उन्हें जमानत दे दी गई है। अब अंतिम मामला दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामला का है। इसमें सीबीआई की निचली अदालत से 7 साल की सजा दी गई है। इसी मामले में जमानत याचिका दायर की गई है। जिस पर आज मामले की सुनवाई हुई।